राजस्थान सरकार हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास न करे – विहिप
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जयपुर. राजस्थान से पुलिस महानिदेशक का पत्र सामने आने के पश्चात विश्व हिन्दू परिषद ने पत्र की निंदा करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास न करे.
पुलिस महानिदेशक राजस्थान के परिपत्र क्रमांक 5458-83, 25 अक्तूबर, 2021 द्वारा राजस्थान धार्मिक भवन स्थल अधिनियम 1954 सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है, का उल्लेख करते हुए सभी पुलिस थाना/कार्यालयों को निर्देशित करते हुए लिखा है कि आदेश का अक्षरश: पालन करवाया जाना सुनिश्चित करें.
विश्व हिन्दू परिषद आदेश का कड़ा विरोध किया है. विहिप राजस्थानके प्रदेश मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि विहिप राजस्थान सरकार को आगाह करती है कि वह हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास न करे और तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करे. तथा आदेश को तुरंत प्रभाव से निष्प्रभावी बनाने की कार्यवाही की जाए. अन्यथा विश्व हिन्दू परिषद राजस्थान को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे तुष्टीकरण के विरुद्ध आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा.
देश के तीर्थ स्थल संपूर्ण हिन्दू समाज के आस्था के केंद्र हैं और प्रत्येक हिन्दू की आकांक्षा रहती है कि वह जीवन में एक बार अपने पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करें. सभी हिन्दू परिवारों के घरों में एक पूजा स्थल तो होता है, जहां वह अपनी दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करने से पूर्व अपने धर्म के प्रति आस्था प्रकट करता है और सत्य के रास्ते पर चलने के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगता है. ठीक इसी प्रकार से संपूर्ण देश के पुलिस थानों में, अस्पतालों में, यहां तक सचिवालय में भी कर्मचारी परिवार भाव से काम करते हैं. और वही व्यक्तिगत सहयोग करके छोटा सा पूजा स्थल बना लेते हैं. जहां वह अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक संपादित करने का ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं. अत: इन पूजास्थलों की व्याख्या करना उचित नहीं होगा.
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