झीरम घाटी हमला – न्यायालय ने हमले में शामिल 10 नक्सली आतंकियों को दोषी ठहराया
VSK Bharat
जगदलपुर/नई दिल्ली।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत, जगदलपुर ने 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह हमला 13 साल पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हुआ था। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया है।
25 मई 2013 को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान काफिला NH-221 पर झीरम घाटी, दारभा (बस्तर) से गुजर रहा था। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट, गोलीबारी और ग्रेनेड अटैक किया। इसमें 24 नागरिक और पुलिसकर्मी मौके पर मारे गए। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से तीन की बाद में मौत हो गई। नक्सलियों ने हथियार, गोला-बारूद, वाकी-टॉकी, मोबाइल और अन्य सामान भी लूट लिया था।
हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। इनमें तत्कालीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ला, वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व विधायक उदय मुदलियार शामिल थे। साथ में सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग भी थे।
एनआईए जांच के अनुसार, प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने स्थानीय समितियों के साथ मिलकर कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने की साजिश रची थी। यह माओवादियों के टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन का हिस्सा था।
एनआईए ने सितंबर 2014 और सितंबर 2015 में दो चार्जशीट दाखिल की थीं, जिनमें कुल 39 आरोपी थे। गिरफ्तार 11 आरोपियों में से एक की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। बचे हुए 10 को अब दोषी ठहराया गया है। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 101 गवाहों की गवाही ली और दस्तावेजी व फॉरेंसिक सबूत पेश किए।
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