इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली दंगा मामले में मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रज़ा की ज़मानत याचिका खारिज की
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मौलाना तौकीर रजा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। उन पर सितंबर 2025 में बरेली में हिंसा भड़काने का आरोप था।
न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपी मौलाना तौकीर रज़ा ने अपने धार्मिक और राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। न्यायालय ने पाया कि यह सब बिना आधिकारिक अनुमति के किया गया। न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि अनुमति न मिलने के कारण इस्लामिया इंटर कॉलेज ग्राउंड में इकट्ठा होने का आह्वान रद्द कर दिया गया था। न्यायालय ने गौर किया कि मार्च फिर भी निकाला गया और जब पुलिस ने रोका, तो दंगे हुए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया।
पीठ ने कहा, “घटना के बाद आवेदक का व्यवहार – जिसमें उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों के आने के लिए उनका धन्यवाद किया और उनके कार्यों की सराहना की – उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता।”
“न्यायालय राज्य के वरिष्ठ वकील/एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी की इस दलील से सहमत है कि ‘गुस्ताख-ए-नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा’ का नारा कानून के अधिकार के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एक चुनौती है और यह लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाता है, जो कानून के तहत दंडनीय है।”
न्यायालय ने कहा कि ऐसे नारे की तुलना ‘नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु-अकबर’, ‘जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल’, ‘जय श्री राम’ या ‘हर-हर महादेव’ जैसे नारों से नहीं की जा सकती, जो संबंधित ईश्वर या गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं।
दिसंबर 2025 में, उच्च न्यायालय ने एक सह-आरोपी की ज़मानत याचिका खारिज करते समय इसी तरह की बातें कही थीं। न्यायालय ने कहा था कि ऐसे नारे का इस्तेमाल न केवल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कृत्य) के तहत दंडनीय होगा, बल्कि यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद, 25 नामज़द और 1,700 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद, पुलिस ने जांच के आधार पर नामजद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और अज्ञात लोगों की पहचान की।
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